•अरव िंद गायम
•aravind@prsindia.org 1 ददसिंबर, 2016
•PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
•3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
•Tel: (011) 2323 4801-02, 4343 4035-36
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•वबल का सारािंश
•मॉडल केंद्रीय/राज्य स्तु ए िं से ा कर वबल
• केंद्रीय उत्पाद ए िं सीमा शुल्क बोडड ने न िंबर
•2016 में मॉडल केंद्रीय और राज्य स्तु ए िं
•से ा कर (जीएसटी) वबल जारी दकया। यह
•मॉडल केंद्रीय/राज्य जीएसटी वबल
•ननम्ननलखित की सूली का प्रा धान करता है:
(i)केंद्र द्वारा केंद्रीय स्तु ए िं से ा कर
•(केंद्रीय स्तु ए िं से ा कर (सीजीएसटी), और
•(ii ) राज्यों द्वारा राज्य स्तु ए िं से ा कर
•(एसजीएसटी)।
• सीजीएसटी/एसजीएसटी की सूली: केंद्र
•सीजीएसटी की सूली करेगा और राज्य अपनी
•सीमा के अिंदर स्तुओिं और से ाओिं की
•आपूनतड पर एसजीएसटी की सूली करेंगे।
•आपूनतडयों में वबक्री, हस्तािंतरण, एक्सचेंज और
•व्य साय को व स्तार देने के व चार से तैयार
•की गई लीज शानमल है।
• कर की दरें: सीजीएसटी/एसजीएसटी की दरों
•को जीएसटी पररषद द्वारा ननधाडररत दकया
•जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें
•14% से अनधक नहीिं होनी चादहए। इसके
•अनतररक्त मॉडल वबल के तहत 50 लाि रुपए
•से कम टनडओ र ाले टैक्सपेयरों को अपने
•टनडओ र पर टैक्स चुकाना होगा (इसे
•किंपोजीशन ले ी कहा जाएगा।)
• सीजीएसटी/एसजीएसटी से छूट: केंद्र और
•राज्य एक अनधसूचना जारी करके कुछ
•स्तुओिं और से ाओिं को जीएसटी से छूट दे
•सकते हैं। इस प्रकार की छूट के सिंबिंध में
•जीएसटी पररषद सुझा देगी।
• सीजीएसटी/एसजीएसटी को चुकाने का
•दानयत् : स्तुओिं और से ाओिं की आपूनतड के
•सिंबिंध में सीजीएसटी/एसजीएसटी को चुकाने
•का दानयत् ननम्न नतनियों से प्रारिंभ होगा:
(i)इन ॉ यस को जारी करने की नतनि, (ii )
•भुगतान प्राप्त करने की नतनि, जो भी पहले
•हो।
• टैक्स योग्य रानश (आपूनतड का मूल्य):
•सीजीएसटी/एसजीएसटी ऐसी स्तुओिं और
•से ाओिं की आपूनतड पर सूली जाएगी खजनके
•मूल्य में ननम्ननलखित शानमल हैं: सप्लाई पर
•चुकाया जाने ाला मूल्य; द ूसरे कर कानून के
•तहत सूले जाने ाले टैक्स और ड्यूटी;
•ब्याज, लेट फी, देर से दकए गए भुगतानों पर
•जुमाडना, इत्यादद।
• इनपुट टैक्स क्रेदडट: प्रत्येक टैक्सपेयर
•आउटपुट पर टैक्स चुकाते समय इनपुट पर
•चुकाए गए टैक्स के बराबर क्रेदडट ले सकता
•है। लेदकन यह ननम्ननलखित से सिंबिंनधत
•आपूनतडयों पर लागू नहीिं होगा: (i) व्यवक्तगत
•उपभोग, (ii ) िाद्य पदािों की आपूनतड,
•आउटडोर केटररिंग, स् ास््य से ाएिं इत्यादद।
• पिंजीकरण: ऐसे व्यवक्त जो स्तुओिं और
•से ाओिं की आपूनतड करते हैं और खजन का
•टनडओ र 20 लाि रुपए से अनधक है, उन्हें
•हर उस राज्य में पिंजीकरण कराना होगा,
•खजनमें े कारोबार करते हैं। व शेष श्रेणी ाले
•राज्यों में टनडओ र की सीमा 10 लाि रुपए
•है। दकसी राज्य में अलग-अलग प्रकार के
•कारोबार होने पर व्यवक्त को व नभन्न
•पिंजीकरण करने पडेंगे।
• ररटनड: प्रत्येक टैक्सपेयर को स् मूल्यािंकन
•करके मानसक आधार पर ननम्ननलखित
•दस्ता ेजों को जमा कराते हुए टैक्स ररटन ड
•फाइल करना चादहए : (i) की गई आपूनतडयों
•के व रण,(ii ) प्राप्त की गई आपूनतडयों के
•व रण, और (iii ) टैक्स का भुगतान।
•मानसक आधार पर ररटनड फाइल करने के
•1 ददसिंबर, 2016 2
•मॉडल राष्ट्रीय/राज्य स्तु ए िं से ा कर वबल पीआरएस लेखजस्लेदट ररसचड
•अनतररक्त प्रत्येक टैक्सपेयर को ावषडक ररटनड
•भी फाइल करना चादहए।
• ररफिंड्स और ेल्फेयर फिंड: कोई भी टैक्सपेयर
•ननम्ननलखित मामलों में टैक्सों के ररफिंड के
•नलए आ ेदन कर सकता है : (i) अनधक टैक्स
•चुकाए जाने पर, या (ii ) इनपुट टैक्स क्रेदडट
•का उपयोग न होने पर। ऐसे आ ेदनों के बाद
•ररफिंड की रानश को टैक्सपेयर को चुकाया जा
•सकता है या उसे किंज्यूमर ेल्फेल्यर फिंड में
•जमा दकया जा सकता है। फिंड उपभोक्ताओिं के
•कल्याण के नलए प्रयोग दकया जाएगा।
• अनभयोग और अपील: दकसी व्यवक्त को (i)
•स्तुओिं और से ाओिं की आपूनतड, (ii )
•इन ॉयस में ददए गए व रणों के सिंबिंध में
•गलत जानकारी देने जैसे अपराधों के नलए
•जुमाडना भरना पड सकता है, उसे जेल हो
•सकती है या इन दोनों सजाओिं को भुगतान
•पड सकता है। ऐसे आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय
•अपीलीय दिब्यूनल में अपील की जा सकती है
•खजसके आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती
•दी जा सकती है।
• नए रेजीम में जाना: खजन टैक्सपेयरों ने
•मौजूदा केंद्रीय उत्पाद और राज्य मूल्य
•सिं नधडत कर कानून के तहत प्राप्त इनपुट टैक्स
•क्रेदडट का इस्तेमाल नहीिं दकया है, उन्हें
•जीएसटी के तहत प्रयोग दकया जा सकता है।
•इसके अनतररक्त कारोबारी जीएसटी के
•कायाडन् यन से पहले िरीदे गए स्टॉक पर
•इनपुट टैक्स क्रेदडट लाभ भी उठा सकते हैं।
• मुनाफािोरी के खिलाफ उपाय : केंद्र सरकार
•कानून के तहत इस बात की जािंच के नलए
•प्रानधकरण का गठन कर सकती है दक टैक्स
•दरों में कमी के अनुरूप स्तुओिं और से ाओिं
•की कीमतों में कमी आई अि ा नहीिं। अगर
•कीमतों में कमी नहीिं आती तो प्रानधकरण
•जुमाडना लगा सकता है।
• अनुपालन की रेदटिंग: प्रत्येक टैक्सपेयर को
•जीएसटी के अनुपालन के सिंबिंध में रेदटिंग
•स्कोर ददया जाएगा जोदक वबल के अनुपालन
•से जुडे उसके ररकॉडड पर आधाररत होगा। इस
•रेदटिंग स्कोर को समय-समय पर अपडेट दकया
•जाएगा और पखब्लक डोमेन में उसे पेश दकया
•जाएगा।
•अस् ीकरणः प्रस्तुत ररपोटड आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के नलए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेखजसलेदट ररसचड (“पीआरएस“) की
•स् ीकृनत के साि इस ररपोटड का पूणड रूपेण या आिंनशक रूप से गैर व्या सानयक उद्देश्य के नलए पुनःप्रयोग या पुनव डतरण दकया जा
•सकता है। ररपोटड में प्रस्तुत व चार के नलए अिंततः लेिक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यवप पीआरएस व श्वसनीय और व्यापक सूचना का
•प्रयोग करने का हर सिंभ प्रयास करता है दकिंतु पीआरएस दा ा नहीिं करता दक प्रस्तुत ररपोटड की सामग्री सही या पूणड है। पीआरएस
•एक स् तिंत्र, अलाभकारी समूह है। ररपोटड को इसे प्राप्त करने ाले व्यवक्तयों के उद्देश्यों अि ा व चारों से ननरपेक्ष होकर तैयार दकया गया
•है। यह सारािंश मूल रूप से अिंग्रेजी में तैयार दकया गया िा। दहिंदी रूपािंतरण में दकसी भी प्रकार की अस्पष्टता की खस्िनत में अिंग्रेजी के
•मूल सारािंश से इसकी पुवष्ट की जा सकती है।